भारतीय न्याय संहिता 2023
Section: 99
वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदना, आदि - जो कोई भी खरीदता है, किराए पर लेता है या अन्यथा किसी भी बच्चे पर कब्जा कर लेता है कि इस तरह के बच्चे को किसी भी उम्र में नियोजित किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति के साथ वेश्यावृत्ति या अवैध संभोग के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा या किसी भी समय के लिए किसी भी समय के लिए या किसी भी तरह से उपयोग किया जाएगा, जो कि किसी भी समय के लिए उपयोग किया जाएगा, जो कि किसी भी समय के लिए उपयोग किया जाएगा, जो किसी भी समय के लिए उपयोग करेगा, लेकिन जो चौदह साल तक विस्तारित हो सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण 1. - वेश्या या किसी भी व्यक्ति को वेश्यालय रखने या प्रबंधित करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु की उम्र में एक महिला पर कब्जा कर लेता है, किराए पर लेता है या प्राप्त करता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, तब तक इस तरह की महिला को इस इरादे से कब्जा करने के लिए माना जाता है कि वह प्रोस्टीटेशन के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा। स्पष्टीकरण 2.- "अवैध संभोग" का अर्थ धारा 98 के समान है।