धाराएं

भारतीय न्याय संहिता 2023

Section: 139

भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए एक बच्चे को अपहरण या मिमिंग करना। - (1) जो कोई भी किसी भी बच्चे का अपहरण कर लेता है या, ऐसे बच्चे के वैध संरक्षक नहीं होने के कारण, बच्चे की हिरासत को प्राप्त करता है, ताकि इस तरह के बच्चे को नियोजित किया जा सके या भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जो कि दस साल से कम नहीं होगा, जो कि दस साल से कम नहीं होगा। (२) जो कोई भी किसी भी बच्चे को इस क्रम में मारता है कि इस तरह के बच्चे को नियोजित या उपयोग किया जा सकता है, जो भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए दंडनीय होगा, जो कि कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो बीस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन तक विस्तारित हो सकता है जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष के लिए कारावास, और जुर्माना के साथ। (३) जहां कोई भी व्यक्ति, किसी बच्चे का वैध अभिभावक नहीं होने के कारण भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए ऐसे बच्चे को नियुक्त या उपयोग करता है, यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि उसने अपहरण कर लिया या अन्यथा ऐसे बच्चे की हिरासत को प्राप्त किया ताकि इस तरह के बच्चे को भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या उपयोग किया जा सके। (४) इस खंड में "भीख माँगना" का अर्थ है- (i) एक सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा प्राप्त करना या प्राप्त करना, चाहे वह गायन, नृत्य, भाग्य बताने, चालों का प्रदर्शन करना या लेख बेचना या अन्यथा के ढोंग के तहत; (ii) भिक्षा प्राप्त करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी निजी परिसर में प्रवेश करना; (iii) भिक्षा प्राप्त करने या हटाने की वस्तु के साथ उजागर या प्रदर्शन करना, किसी भी गले में, घाव, चोट, विकृति या बीमारी, चाहे वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जानवर की हो; (iv) इस तरह के बच्चे का उपयोग करते हुए या प्राप्त करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी के रूप में।
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