भारतीय न्याय संहिता 2023
Section: 304
स्नैचिंग। - (1) चोरी छीन रही है, अगर चोरी करने के लिए, अपराधी अचानक या जल्दी या जबरन या जबरन जब तक जब्त कर लेता है या सुरक्षित या पकड़ लेता है या किसी भी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी भी जंगम संपत्ति से दूर ले जाता है। (२) जो कोई भी स्नैचिंग करता है, उसे एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।