भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 98
वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को बेचना, आदि - जो कोई भी बेचता है, किराए पर लेने की सुविधा देता है, या अन्यथा किसी भी बच्चे को इस इरादे से निपटाता है कि किसी भी उम्र में किसी भी उम्र में कार्यरत होगा या वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा या किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरह के अनैतिक उद्देश्य के लिए अवैध रूप से संभोग करना होगा, जो किसी भी तरह से जुड़ा होगा, जो किसी भी तरह से उपयोग करेगा वर्ष, और भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण 1. - जब अठारह वर्ष से कम आयु की उम्र में एक महिला बेची जाती है, किराया के लिए, या अन्यथा वेश्या के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए निपटाया जाता है, जो एक वेश्यालय रखता है या उसका प्रबंधन करता है, तो वह व्यक्ति जो इस तरह की महिला का निपटान करता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं होता है, तब तक उसे इस इरादे से निपटाने के लिए माना जाता है कि वह प्रॉस्टिटेशन के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्पष्टीकरण 2.-इस खंड के प्रयोजनों के लिए "अवैध संभोग" का अर्थ है, विवाह या किसी भी संघ या टाई द्वारा एकजुट नहीं व्यक्तियों के बीच संभोग का अर्थ है, जो कि विवाह की राशि नहीं है, को उस समुदाय के व्यक्तिगत कानून या रिवाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसमें वे हैं, जहां वे विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं, ऐसे दोनों समुदायों के बीच, एक अर्ध-हत्या के संबंध में।