भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 93
बारह साल से कम उम्र के बच्चे के एक्सपोजर और परित्याग, माता -पिता या व्यक्ति द्वारा इसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा। - जो भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के पिता या मां होने के नाते, या ऐसे बच्चे की देखभाल करने के लिए, इस तरह के बच्चे को पूरी तरह से छोड़ने के इरादे से किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान पर इस तरह के बच्चे को उजागर या छोड़ देंगे, जो कि सात साल के विवरण के साथ सजा देगा। स्पष्टीकरण। - इस खंड का उद्देश्य हत्या या दोषी हत्या के लिए अपराधी के मुकदमे को रोकने के लिए नहीं है, जैसा कि मामला हो सकता है, अगर बच्चा जोखिम के परिणाम में मर जाता है।