भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 68
अधिकार में एक व्यक्ति द्वारा संभोग। या (बी) एक लोक सेवक; या (ग) जेल के अधीक्षक या प्रबंधक, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थान पर या किसी भी कानून के तहत या एक महिला या बच्चों की संस्था के लिए किसी भी कानून के तहत स्थापित; या (डी) एक अस्पताल के प्रबंधन पर या अस्पताल के कर्मचारियों पर होने के नाते, किसी भी महिला को या तो उसकी हिरासत में या उसके आरोप में या उसके साथ संभोग करने के लिए अपने आरोप के तहत या उसके साथ संभोग करने के लिए इस तरह के संभोग के लिए या तो कम नहीं होने के कारण, जो कि पांच साल से कम नहीं हो सकता है, वह भी कम नहीं होगा, लेकिन अच्छा। स्पष्टीकरण 1.- इस खंड में, "संभोग" का अर्थ होगा कि धारा 63 के खंड (ए) से (डी) में वर्णित किसी भी कार्य। स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, स्पष्टीकरण 1 से धारा 63 भी लागू होगा। स्पष्टीकरण 3.- "अधीक्षक", जेल के संबंध में, घर या हिरासत के अन्य स्थान या महिलाओं या बच्चों की संस्था के अन्य स्थान पर, इस तरह की जेल में किसी भी अन्य कार्यालय को रखने वाले व्यक्ति को शामिल करते हैं, घर, स्थान या संस्था के आधार पर, ऐसे व्यक्ति अपने कैदियों पर किसी भी अधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्टीकरण 4.-"अस्पताल" और "महिलाओं या बच्चों की संस्था" के भाव क्रमशः धारा 64 के उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण के क्लॉस (बी) और (डी) के समान अर्थ होंगे।