धाराएं

भारतीय न्याय संहिता 2023

धारा: 64

बलात्कार के लिए सजा।-(1) जो कोई भी, उप-धारा (2) के लिए प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, बलात्कार को दर्शाता है, को उस शब्द के लिए या तो विवरण के कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जो दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन के लिए कारावास तक विस्तारित हो सकता है, और ठीक करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। (२) जो कोई भी, - (ए) एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, बलात्कार करता है, - (i) पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर, जिसमें ऐसे पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं; या (ii) किसी भी स्टेशन हाउस के परिसर में; या (iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की हिरासत में एक महिला पर या एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ हैं; या (बी) एक लोक सेवक होने के नाते, ऐसे लोक सेवक की हिरासत में एक महिला पर बलात्कार करता है या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ एक लोक सेवक की हिरासत में है; या (ग) केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बलों का सदस्य होने के नाते या एक राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र में बलात्कार करती है; या (डी) प्रबंधन पर या जेल के कर्मचारियों पर होने के नाते, किसी भी कानून के तहत या किसी भी कानून के तहत या किसी भी कानून या बच्चों की संस्था के संस्था के लिए स्थापित घर या अन्य हिरासत के स्थान पर, इस तरह की जेल के किसी भी कैदी पर बलात्कार, घर, स्थान या संस्था के लिए बलात्कार करता है; या (ई) प्रबंधन पर या अस्पताल के कर्मचारियों पर होने के नाते, उस अस्पताल में एक महिला पर बलात्कार करता है; या (एफ) एक रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होने के नाते, या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में एक व्यक्ति, ऐसी महिला पर बलात्कार करता है; या (छ) सांप्रदायिक या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार करता है; या (ज) उसे गर्भवती होने के लिए एक महिला पर बलात्कार करता है; या (i) बलात्कार की सहमति देता है, एक महिला पर सहमति देने में असमर्थ; या (जे) एक महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होने के नाते, ऐसी महिला पर बलात्कार करता है; या (के) मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित महिला पर बलात्कार करता है; या (l) बलात्कार करते समय, शारीरिक नुकसान या maims या विघटन या एक महिला के जीवन को खतरे में डालता है; या (एम) एक ही महिला पर बार -बार बलात्कार करता है, एक शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन के लिए कारावास तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष के लिए कारावास, और जुर्माना भी होगा। स्पष्टीकरण।-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,-(ए) "सशस्त्र बलों" का अर्थ नौसेना, सेना और वायु सेना का अर्थ है और इसमें किसी भी कानून के तहत गठित सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को शामिल किया गया है, जिसमें अर्धसैनिक बलों और किसी भी सहायक बल शामिल हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं; (बी) "अस्पताल" का अर्थ अस्पताल के पूर्ववर्ती हैं और इसमें किसी भी संस्था के रिसेप्शन और उपचार के लिए व्यक्तियों के उपचार के लिए या चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शामिल करना शामिल है; (ग) "पुलिस अधिकारी" का वही अर्थ होगा जैसा कि पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 के 5) के तहत अभिव्यक्ति "पुलिस" को सौंपा गया है; (d) "महिलाओं या बच्चों की संस्था" का अर्थ है एक संस्था, चाहे वह अनाथालय या उपेक्षित महिलाओं या बच्चों के लिए घर या एक विधवा के घर या किसी अन्य नाम से एक संस्था कहे, जो महिलाओं या बच्चों की स्वागत और देखभाल के लिए स्थापित और बनाए रखा जाता है।
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