धाराएं

भारतीय न्याय संहिता 2023

धारा: 329

आपराधिक अतिचार और हाउस-ट्रैस्पास।-(1) जो कोई भी अपराध में या किसी दूसरे के कब्जे में संपत्ति में प्रवेश करता है, अपराध करने के लिए या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की संपत्ति के कब्जे में या किसी भी व्यक्ति को डराने, अपमान करने या नाराज़ करने के लिए या इस तरह की संपत्ति पर या वैध रूप से दर्ज करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए, अपमानित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, अपमानित किया जाता है। (२) जो कोई भी किसी भी इमारत में प्रवेश या शेष, तम्बू या जहाज में प्रवेश करके आपराधिक अतिचार को मानव आवास या पूजा के लिए एक जगह के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी इमारत के रूप में, या संपत्ति की हिरासत के लिए एक जगह के रूप में किया जाता है, को हाउस-ट्रैस्पास के लिए कहा जाता है। स्पष्टीकरण।-आपराधिक अतिचार के शरीर के किसी भी हिस्से की शुरूआत हाउस-ट्रैसस का गठन करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रवेश कर रही है। (३) जो कोई भी आपराधिक अतिचार करता है उसे एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जो तीन महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माना के साथ जो पांच हजार रुपये तक, या दोनों के साथ हो सकता है। (४) जो कोई भी हाउस-ट्रैस्पास को बताता है, उसे एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है, या ठीक के साथ जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ हो सकता है।
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