भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 317
चोरी की गई संपत्ति उसके कब्जे के लिए, यह तब चोरी की संपत्ति होना बंद हो जाता है। (२) जो कोई भी बेईमानी से किसी भी चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है या बरकरार रखता है, यह जानने या कारण होने का कारण है कि चोरी की संपत्ति है, को एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ हो सकता है। (३) जो कोई भी बेईमानी से किसी भी चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है या बरकरार रखता है, वह कब्जे को जानता है या उसके पास होने का कारण है कि यह मानने का कारण है कि उसे किसी व्यक्ति से बेईमानी से प्राप्त किया गया है, जिसे वह जानता है या वह जानता है कि वह एक गैंग से संबंधित है, जो यह जानने के लिए है कि वह एक गैंग से संबंधित है, जो कि वह एक गैंग के लिए है, जो वह चाहता है कि वह एक हो जो दस साल तक विस्तारित हो सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। (४) जो भी आदतन संपत्ति में आदतन प्राप्त करता है या सौदा करता है, जिसे वह जानता है या चोरी की संपत्ति के लिए विश्वास करने का कारण है, जीवन के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, या एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ जो दस साल तक विस्तारित हो सकता है, और भी ठीक होने के लिए उत्तरदायी होगा। (५) जो कोई भी स्वेच्छा से संपत्ति के साथ छिपाने या निपटाने या दूर करने में सहायता करता है, जिसे वह जानता है या चोरी की संपत्ति के विश्वास के लिए विश्वास करने का कारण है, उसे एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ हो सकता है। धोखा देना