भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 313
लुटेरों के गिरोह से संबंधित सजा, आदि - जो कोई भी व्यक्ति आदतन चोरी या डकैती से जुड़े व्यक्तियों के किसी भी गिरोह से संबंधित है, और डकैत का गिरोह नहीं होने के कारण, एक शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो सात साल तक बढ़ सकता है, और ठीक होने के लिए भी उत्तरदायी होगा। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग