भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 275
विषाक्त भोजन या पेय की बिक्री। - जो कोई भी बिक्री के लिए बेचता है, या प्रदान करता है या एक्सपोज़ करता है, भोजन या पेय के रूप में, कोई भी लेख जो प्रस्तुत किया गया है या विषाक्त हो गया है, या भोजन या पेय के लिए एक राज्य में है, यह जानने या यह मानने के लिए कि एक ही तरह के भोजन या पेय के साथ, या फिर से जुड़ने के लिए, जो छह महीनों के लिए एक शब्द के लिए दंडित किया जाएगा, जो छह महीने तक कर सकता है, जो छह महीने तक कर सकता है, जो छह महीने तक कर सकता है, जो छह महीनों के लिए हो सकता है।