भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 236
घोषणा में किया गया झूठा बयान जो कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राप्य है। - जो भी, उसके द्वारा की गई किसी भी घोषणा में या सब्सक्राइब की गई है, जो किसी भी अदालत या किसी भी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति की घोषणा करता है, किसी भी तथ्य के साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा बाध्य या अधिकृत होता है, जो किसी भी तरह का उपयोग करता है, जो कि या तो सही है, जो किसी भी तरह से नहीं जानता है, जो किसी भी तरह से नहीं है, जो किसी भी तरह से नहीं है, किसी भी बिंदु को छूने के लिए। मानो उसने झूठे सबूत दिए हों।