भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 221
सार्वजनिक कार्य को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालते हुए। - जो भी स्वेच्छा से अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में किसी भी लोक सेवक को बाधित करता है, को एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन महीने तक बढ़ सकता है, या जुर्माना के साथ जो दो हजार और पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों के साथ हो सकता है।