भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 193
मालिक, अधिभोगी, आदि की देयता, जिस भूमि पर एक गैरकानूनी विधानसभा या दंगा होता है। - (1) जब भी कोई गैरकानूनी विधानसभा या दंगा होता है, तो उस भूमि का मालिक या कब्जा करने वाला जिस पर इस तरह की गैरकानूनी विधानसभा आयोजित की जाती है, या इस तरह की दंगा होने के कारण या उसके पास एक हजार रुपये के साथ एक हजार से अधिक नहीं है, प्रतिबद्ध, या यह मानने का कारण होने की संभावना है कि यह प्रतिबद्ध होने की संभावना है, निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी को अपनी शक्ति में जल्द से जल्द नोटिस न दें, और न करें, उनके या उनके कारण यह मानने का कारण है कि यह प्रतिबद्ध होने के बारे में है, इसे रोकने की स्थिति में, या अपने शक्ति का उपयोग करने के लिए, या अपने सभा को रोकने के लिए, (२) जब भी कोई दंगा लाभ के लिए या किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रतिबद्ध होता है, जो किसी भी भूमि का मालिक या कब्जा करने वाला होता है, जो इस तरह की दंगा होता है या जो ऐसी भूमि में किसी भी रुचि का दावा करता है, या किसी भी विवाद के विषय में, जो दंगा को जन्म देता है, या जो किसी भी लाभ को स्वीकार करता है, उसे ठीक करने के लिए दंडित किया जाता है या वह भी दोषी ठहराता है, अगर वह या उसके एजेंट को दोषी ठहराया जाता है, तो वह या उसके एजेंट, विधानसभा जिसके द्वारा इस तरह के दंगा किए गए थे, की संभावना थी, क्रमशः इस तरह की विधानसभा या दंगा को रोकने के लिए, और उसी को दबाने और फैलाने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। । गैरकानूनी विधानसभा जिसके द्वारा इस तरह के दंगा किए जाने की संभावना थी, इस तरह के दंगे या विधानसभा को रोकने और उसी को दबाने और फैलाने के लिए अपनी शक्ति में सभी वैध साधनों का उपयोग नहीं करेगा।