भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 186
काल्पनिक टिकटों का निषेध। - (1) जो कोई भी- (ए) बनाता है, जानबूझकर उकसाता है, किसी भी काल्पनिक स्टैम्प में सौदा करता है या बेचता है, या किसी भी डाक उद्देश्य के लिए जानबूझकर किसी भी काल्पनिक स्टैम्प का उपयोग करता है; या (बी) अपने कब्जे में है, वैध बहाने के बिना, किसी भी काल्पनिक स्टैम्प; या (ग), वैध बहाने के बिना, या किसी भी काल्पनिक स्टैम्प बनाने के लिए किसी भी मर, प्लेट, साधन या सामग्री के कब्जे में है, को जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक विस्तारित हो सकता है। (२) किसी भी काल्पनिक स्टैम्प को बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के कब्जे में इस तरह की कोई भी स्टांप, डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट या सामग्री जब्त की जा सकती है और जब्त किया जाएगा, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। (३) इस खंड में "काल्पनिक स्टैम्प" का अर्थ है कि किसी भी स्टैम्प को सरकार द्वारा डाक की दर, या किसी भी फेसमाइल या नकल या प्रतिनिधित्व को दर्शाने के उद्देश्य से जारी किए जाने वाले किसी भी स्टैम्प को गलत तरीके से जारी किया जाना है, चाहे वह कागज पर या अन्यथा, उस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टैम्प का। ।