भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 176
एक चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान। - जो कि एक उम्मीदवार को लिखित रूप में सामान्य या विशेष प्राधिकारी के बिना भी, किसी भी सार्वजनिक बैठक की धारण करने के लिए, या किसी भी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी अन्य तरीके से खर्च करने या किसी भी तरह के उम्मीदवार के चुनाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी तरह के सौदे के कारण, किसी भी तरह के व्यक्ति को अधिकृत करता है, प्राधिकरण के बिना रुपये उस तारीख से दस दिनों के भीतर प्राप्त होते हैं, जिस पर ऐसे खर्चों को उम्मीदवार को लिखित रूप में अनुमोदन दिया गया था, उसे उम्मीदवार के अधिकार के साथ ऐसे खर्चों को प्राप्त करने के लिए माना जाएगा।