भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 143
व्यक्ति की तस्करी। - (1) जो कोई भी, शोषण के उद्देश्य से भर्ती, परिवहन, बंदरगाह, स्थानान्तरण, या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राप्त करता है, - (ए) खतरों का उपयोग करके; या (बी) बल, या किसी अन्य रूप के जबरदस्ती का उपयोग करना; या (ग) अपहरण द्वारा; या (डी) धोखाधड़ी, या धोखे का अभ्यास करके; या (ई) सत्ता के दुरुपयोग से; या (एफ), भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित, किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, भर्ती, परिवहन, परेशान, स्थानांतरित या प्राप्त होने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, भुगतान या लाभ प्राप्त करने सहित, तस्करी के अपराध को प्राप्त करने के लिए। स्पष्टीकरण 1. - अभिव्यक्ति "शोषण" में शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में यौन शोषण, दासता या प्रथाओं का कोई भी कार्य शामिल होगा, जो दासता, सेवा, भिखारी या अंगों के मजबूर को हटाने के समान है। स्पष्टीकरण 2. - तस्करी के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति सारहीन है। (२) जो कोई भी तस्करी के अपराध को पूरा करता है, उसे एक ऐसे शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो सात साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। (३) जहां अपराध में एक से अधिक लोगों की तस्करी शामिल है, यह एक ऐसे शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा जो दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन के लिए कारावास तक विस्तार कर सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। (४) जहां अपराध में एक बच्चे की तस्करी शामिल है, यह एक शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा जो दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन के लिए कारावास तक विस्तारित हो सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। (५) जहां अपराध में एक से अधिक बच्चे की तस्करी शामिल है, यह एक ऐसे शब्द के लिए कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा जो चौदह साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो जीवन के लिए कारावास तक विस्तार कर सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। (६) यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर एक बच्चे की तस्करी के अपराध का दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष के लिए कारावास होगा, और यह भी जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा। (() जब कोई लोक सेवक या एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की तस्करी में शामिल होता है, तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को जीवन के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष के लिए कारावास होगा, और यह भी ठीक होने के लिए उत्तरदायी होगा।