भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 140
हत्या करने या अपहरण करने के लिए या फिरौती के लिए, आदि। चित्र। (ए) भारत से एक अपहरण z, इरादा या यह जानने की संभावना है कि z को एक मूर्ति के लिए बलिदान किया जा सकता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है। (b) एक जबरन वहन करता है या अपने घर से बी को दूर करता है ताकि बी की हत्या की जा सके। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है। (२) जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण कर लेता है या इस तरह के अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है, और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट का कारण बनता है, या उसके आचरण से एक उचित आशंका को जन्म देता है कि ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए या किसी भी विदेशी राज्य या किसी भी विदेशी राज्य या किसी भी विदेशी राज्य या किसी भी व्यक्ति को मौत का कारण बन सकता है। मृत्यु, या जीवन के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। (३) जो कोई भी किसी भी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण कर लेता है, उस व्यक्ति को गुप्त और गलत तरीके से सीमित करने का इरादा रखता है, उसे उस शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो सात साल तक विस्तारित हो सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। (४) जो कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपहरण या अपहरण कर लेता है कि ऐसे व्यक्ति को अधीन किया जा सकता है, या इतना निपटाया जा सकता है कि उसे गंभीर चोट, या दासता के अधीन होने के खतरे में डाल दिया जा सकता है, या किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक वासना के लिए, या यह जानने के लिए कि इस तरह के व्यक्ति को भी दोषी ठहराया जा सकता है, जो किसी भी तरह के विवरण के लिए सजा देगा, जो किसी भी तरह के विवरण के लिए सज़ा देगा, जो कि किसी भी तरह के विवरण के साथ नहीं होगा, जो किसी भी तरह के विवरण के लिए कर सकता है।