भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 112
पेटीएम संगठित अपराध। - (1) जो कोई भी, एक समूह या गिरोह का सदस्य होने के नाते, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, चोरी, छीनने, छीनने, धोखा देने, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी या जुआ खेलने, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों या किसी अन्य समान आपराधिक अधिनियम की बिक्री के बारे में बताता है। स्पष्टीकरण।-इस उप-धारा "चोरी" के प्रयोजनों के लिए ट्रिक चोरी, वाहन से चोरी, आवास घर या व्यावसायिक परिसर, कार्गो चोरी, पिक पॉकेटिंग, कार्ड स्किमिंग के माध्यम से चोरी, दुकानदारी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। (२) जो कोई भी किसी भी क्षुद्र संगठित अपराध को प्रतिबद्ध करता है, उसे एक शब्द के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो सात साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।