भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 11
एकान्त कारावास। - जब भी किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के तहत अदालत ने उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति की है, तो अदालत अपनी सजा के द्वारा, यह आदेश दे सकती है कि अपराधी को किसी भी हिस्से या कारावास के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा, जो कि पूरे समय से बाहर नहीं निकलता है, जो कि किसी भी समय नहीं है, जो कि किसी को भी नहीं, बल्कि एक समय से बाहर निकलता है। कारावास छह महीने से अधिक नहीं होगा; (बी) एक समय दो महीने से अधिक नहीं है यदि कारावास की अवधि छह महीने से अधिक होगी और एक वर्ष से अधिक नहीं होगी; (ग) एक समय तीन महीने से अधिक नहीं है यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो।