भारतीय न्याय संहिता 2023
धारा: 106
लापरवाही से मौत का कारण बनता है। - (1) जो कोई भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है या किसी भी दाने या लापरवाह कार्य को दोषी नहीं बनाता है, उसे दोषी ठहराए जाने के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जो पांच साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना भी होगा; और यदि इस तरह के अधिनियम को एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय किया जाता है, तो उसे एक शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। स्पष्टीकरण।-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" का अर्थ है एक चिकित्सा व्यवसायी, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी चिकित्सा योग्यता के पास है और जिसका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर या उस अधिनियम के तहत एक राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है। (२) जो कोई भी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और वाहन की लापरवाही से ड्राइविंग कर रहा है, वह दोषी नहीं है, और घटना के तुरंत बाद एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना बच जाता है, उसे एक शब्द के विवरण के कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, जो दस साल तक बढ़ सकता है, और यह भी ठीक होने के लिए उत्तरदायी होगा।